जज कुक का कहना है कि खौजम कबूलनामे का इस्तेमाल मुकदमे के दौरान किया जा सकता है

येट्स काउंटी कोर्ट के न्यायाधीश जेसन कुक पॉल खौज़म द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति को अपने मुकदमे में इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे।





ख़ौज़म पर येट्स काउंटी में अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। 67 वर्षीय डॉ. मगदा दाउद और उसके कुत्ते दोनों की मृत्यु हो गई।




कुक ने कहा कि खौज़म द्वारा जांचकर्ताओं को दिए गए बयान स्वैच्छिक थे और उन्हें उनके मिरांडा अधिकारों को पढ़ने के बाद प्रदान किया गया था।

उस पर सेकेंड-डिग्री हत्या, जानवरों के प्रति क्रूरता, हथियार रखने और चोरी करने का आरोप लगाया गया है।



उसे येट्स काउंटी जेल में रखा जा रहा है।


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